New Tehri: नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का सख्त फैसला, 23 साल की सजा
कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को सुनाई 23 साल की सजा
नई टिहरी: नाबालिग से दुष्कर्म के आराेप सिद्ध हाेने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा की अदालत ने 23 साल कठोर कारावास और एक लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो महेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि अभियुक्त गौरव भट्ट निवासी ग्राम महड़ ब्लॉक चंबा के खिलाफ कोतवाली टिहरी में 15 सितम्बर 2023 को पीड़िता के परिजनों ने बलात्कार
का मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के अनुसार अभियुक्त भारतीय सेना में सेवारत है। आरोप लगाया कि अभियुक्त ने कक्षा 9 में अध्ययनरत 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने एक्टिव सर्विलांस के जरिए उसे गिरफ्तार किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने कई गवाह, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिसके आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट और जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन शर्मा कीअदालत ने बीते दिवस फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभियुक्त गौरव भट्ट को दोष सिद्ध पाते हुए 23 वर्ष के
सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर एक लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की धनराशि में से 75 हजार रूपये और राज्य सरकार को पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकार के रूप में अदा किए जाने का आदेश पारित किया है।